कर मुक्त आय से क्या आशय है आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त आयोग को समझाइए।

कर मुक्त आय से क्या आशय है आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त आयोग को समझाइए?

सबसे पहले हम यह समझें कि कर मुक्त आय होती क्या है।

कर मुक्त आय

आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ आयों को कर से मुक्त रखा गया है। कर-मुक्त आयें ऐसी आयें होती हैं जिन्हें करदाता की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी आयों पर कर की गणना नहीं होती है। जिन आयों पर कर नहीं लगता है उन्हें कर-मुक्त आयें कहते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आय सम्मिलित नहीं की जाती और उनपर कर लगता है। ऐसी आय निम्नलिखित हैं।

कर मुक्त आय से क्या आशय है आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त आयोग को समझाइए

(1) कृषि आय : 

यदि किसी व्यक्ति की गैर कृषि आय कर योग्य सीमा से कम है तो उसके लिए कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है। अन्य व्यक्तियों के लिए आयकर की दर निकालने के लिए कृषि आय को जोड़ा जाता है।

(2) आकस्मिक आय : 

आकस्मिक आय से आशय उन प्राप्तियों से है जो आकस्मिक प्रकृति की हो और बार-बार प्राप्त होने वाले स्वभाव की न हो। आकस्मिक आय केवल 5,000 रु. तक कर मुक्त होती है। परन्तु दौड़ (घुड़दौड़ सहित) का इनाम केवल 2,500 रु० तक कर मुक्त होगा। 5,000 रु० से अधिक आकस्मिक आय कुल आय में जोड़ी जाती है और उसपर कर लगता है।

(3) अविभाजित हिन्दू परिवार से प्राप्तियाँ: 

अविभाजित हिन्दू परिवार का सदस्य होने के कारण करदाता को आय का कोई भाग प्राप्त हुआ हो तो वह कर मुक्त होता है।

 (4) अनिवासियों द्वारा प्राप्त ब्याज : 

एक अनिवासी द्वारा निम्नलिखित ब्याज कर से मुक्त रहता है।

(a) केन्द्रीय सरकार द्वारा करमुक्त घोषित प्रतिभूतियों से ब्याज (b) अमेरिका के विकास ऋण कोष अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार के अधीन ऋण-पत्रों पर दिया गया ब्याज । (c) केन्द्रीय सरकार की गारण्टी के अन्तर्गत भारत में किसी औद्योगिक संस्थान या वित्त निगम द्वारा उपयुक्त विकास हेतु ऋण कोष के लिए लिये गये ऋणों पर ब्याज। 

(5) शिक्षा छात्रवृत्तियाँ : 

शिक्षा संबंधी व्यय के लिए प्राप्त छात्रवृत्तियाँ करमुक्त हैं, जो चाहे सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दी जाए।

( 6 ) कर्मचारियों को नियोजन से प्राप्त विभिन्न आय निम्न राशियों वेतन की आय से संबंधित है। ये प्राप्तियाँ अथवा निर्धारित सीमा तक करमुक्त होती हैं

(a) कर्मचारियों को नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी

 (b) पेंशन के बदले प्राप्त एकमुश्त राशि।

(c) सेवा निवृत होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान।

(d) छंटनी के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि

(c) वैधानिक प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त एकत्रित राशि।

(f) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त एकत्रित राशि।

(g) अनुमोदित सुपर एनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि।

(h) नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता । 

(i) यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता।

(7) पुरस्कार एवं पारितोषिक: 

वीरता, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक कार्यों अथवा खेलकूद में कुशलता के लिए दिया जानेवाला पुरस्कार एवं पारितोषिक करमुक्त है। चाहे ऐसा भुगतान नकदी (मुद्रा) में दिया जाये अथवा वस्तु के रूप में। 

(8) वैज्ञानिक अनुसंधान की आय 

वैज्ञानिक अनुसंधान की आय कर मुक्त होती है लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इसका प्रयोग संघ के उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए।

(9) स्थानीय सत्ता की आय 

स्थानीय सत्ता की प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय, पूँजी अधिलाभ एवं अन्य स्रोतों से आय कर मुक्त।

(10) यात्रा संबंधी रियायत 

किसी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, छुट्टियां में घर पर जाने के लिए मालिक द्वारा जो यात्रा भत्ता उसके तथा उसके परिवार के संबंधं में दिया जाता है, वह कर से मुक्त होता है।

(11) विदेश में मिले हुए भत्ते अथवा अनुलाभ 

एक भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा करते हुए भारत सरकार दिये जाने वाले भत्ते अथवा अनुलाभ कर मुक्त होते हैं। यह छूट गैर-सरकारी कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक नहीं हैं, नहीं मिलती है।

(12) संसद सदस्यों तथा विधायकों को प्राप्त दैनिक भत्ता कर मुक्त है। 

(13) सहकारिता तकनीकी सहायता प्रोग्राम: 

यदि कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है तो विदेशी सरकार से प्राप्त उसका पारिश्रमिक करमुक्त है। ऐसे व्यक्ति की कोई भी आप जो भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो कुल आय में शामिल नहीं की जायेगी, यश की उस आय पर उस विदेशी सरकार को कर देय है।

(14) पारस्परिक कोष की आय 

सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा अथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित पारस्परिक कोष की आय ऐसी शर्तों के अधीन कर मुक्त होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाये।

(15) अनुसूचित जनजातियों की आय 

अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों आय जो ट्राइवल क्षेत्र में अथवा नागालैण्ड, मणिपुर तथा त्रिपरा राज्यों में अथवा अरुणाचल,कीप्र देश में तथा मिजोरम क्षेत्रों में रहते हों, पूर्णतया करमुक्त है।

 ( 16 ) विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था की आय

 विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थानों की कोई आय वशमें कि इनकी स्थापना पूर्णतया शिक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए की गई है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं। ऐसी आय पूर्णतया करमुक्त है।

 (17) सिक्किम सरकार की लॉटरी का इनाम :

 किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो किसी लाटरी से जीत के रूप में प्राप्त होती है जिसका ड्रा सिक्किम सरकार के क्षेत्र में हुई

हो पुर्णतया करमुक्त है कि ऐसा व्यक्ति गत वर्ष में सिक्किम राज्य में निवासी है। 

(18) भवन निर्माण प्राधिकरण की आय

 मकानों की आवश्यकता पूर्ति करने या ग्राम नगरों के नियोजन, विकास अथवा सुधार हेतु भारत में स्थापित किसी सत्ता की आयु कर मुक्त है।


 (19) पेंशन की एक मुश्त राशि:

 यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकार या स्थानीय सभा के किसी कर्मचारी को पेंशन के बदले में एक मुश्त राशि मिलती है तो वह कर मुक्त होती है। निजी कर्मचारी की दशा में एक सीमा तक राशि कर मुक्त होती है।



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